Uttarakhand

हल्द्वानी : DM ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी, 12 फरवरी को धारा 144

Haldwani: DM appointed nodal officer, Section 144 on February 12

हल्द्वानी| नैनीताल जिले में 12 फरवरी को होने वाली पटवारी/लेखपाल परीक्षा के लिए नामित नोडल अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्त की गई है।

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में जनपद में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा 12 फरवरी (रविवार) को जनपद के हल्द्वानी एवं रामनगर शहर के 66 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होने वाली परीक्षा को सुचारू एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु नामित नोडल अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्त की गई है इसके अलावा अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) नैनीताल को सम्पूर्ण हल्द्वानी क्षेत्र, नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को हल्द्वानी नगरीय/ग्रामीण जोन, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को लालकुआं जोन, उपजिलाधिकारी कालाढूंगी को कालाढूंगी जोन तथा उपजिलाधिकारी रामनगर को रामनगर जोनल अधिकारी नामित किये गये है।

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इधर परगना मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने बताया कि पटवारी/लेखपाल परीक्षा परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक परगना हल्द्वानी के समस्त परीक्षा केन्द्रों में चारों तरफ 200 गज की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है। परीक्षा के सुचारू एवं सफल सम्पादन हेतु प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाज के अवांछनीय तत्व परीक्षा के दौरान अशान्ति एवं अव्यवस्थायें फैलाने का प्रयास कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के 100 गज के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित सैक्टर मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्लभ आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 गज की परिधि में नहीं आयेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के 200 गज की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटेस्टेट मशीन/फैक्स नहीं लगायेगा।

कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा एवं कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही परीक्षा स्थलों के पास किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा, व्यक्ति परीक्षा स्थलों पर नकल आदि कराने का प्रयास नहीं करेगा ,परीक्षा स्थलों के पास ड्रोन कैमरे आदि का संचालन नहीं करेगा साथ ही परीक्षाओं में व्यवधान पैदा करने संबंधी कोई कृत्य नहीं करेगा, परीक्षा केन्द्र के अन्दर पाठ्य सामग्री नहीं जायेगा साथ ही शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान एवं परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू नही होंगे।

उन्होंने कहा कि उक्त आदेश 12 फरवरी रविवार को परीक्षा की समाप्ति तक लागू रहेंगे। आदेश का किसी भी प्रकार का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

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