Uttarakhand

पुलिसकर्मियों से आठ घंटे से अधिक की ड्यूटी ना लें : हाई कोर्ट

  • हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के हित में दिया महत्वपूर्ण फैसला
  • साल में 45 दिन की अतिरिक्त सैलरी देने के निर्देश  
नैनीताल । हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो पुलिसकर्मियों से नियमित तौर पर आठ घंटे से अधिक की ड्यूटी ना लें। साथ ही यह कहा है कि साल में 45 दिन की अतिरिक्त सैलरी देने को भी कहा है।
हरिद्वार निवासी अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में पुलिसकर्मी रोज 10 से 15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। जिस कारण उनके समक्ष हालात कठिन होते जा रहे हैं। याचिका में सरकार को उचित दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया गया था। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।
कोर्ट ने राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश पर पुलिस कल्याण के लिए तीन माह में कारपस फंड बनाने, आवासीय स्थिति में सुधार के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने, हर पुलिसकर्मी को सेवा काल में तीन पदोन्नति के लिए पुलिस नियमावली में जरूरी संशोधन करने, अवकाश मामलों में उदार रवैया अपनाने, रिक्तियों को भरने के लिए विशेष चयन आयोग का गठन करने, हर पुलिस स्टेशन व पुलिस की हाउसिंग कालोनी में जिम व स्विमिंग पूल बनाने जैसे कई अहम दिशा-निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। अधिवक्ता शक्ति सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। 

devbhoomimedia

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