नदीम उद्दीन, काशीपुर | उपभोक्ता आयोग के आदेश पर बीमा कम्पनी ने उपभोक्ता को बीमा क्लेम, ब्याज तथा क्षतिपूर्ति व वाद व्यय की धनराशि सहित रू 6 लाख 70 हजार 815 का भुगतान कर दिया।
जिला उपभोक्ता आयोेग उधमसिंह नगर ने वाहन चोरी होने पर तकनीकी आधार पर बहाना करके बीमा क्लेम न देने को उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुये बीमा कम्पनी को 5 लाख 15 हजार 602 रू. का मय ब्याज भुगतान उपभोक्ता को करने के आदेश दिये थें।
काशीपुर निवासी रियासत हुसैैन की ओर से नदीम उद्दीन एडवोकेट ने जिला उपभोक्ता फोरम (अब उपभोक्ता आयोग) उधमसिंह नगर में परिवाद दायर करके कहा गया था कि परिवादी ने इफ्को टोकियो जनरल इश्योरेंस कम्पनी लि0 से रू. 26541 का प्रीमियम भुुगतान करके अपने वाहन महेन्द्र पिकप यूके 18 सीए 1059 का बीमा कराया।
बीमा अवधि में वाहन चोरी होने पर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी तथा बीमा कम्पनी को सूचना दी। बीमा कम्पनी द्वारा सर्वे के उपरान्त भी क्लेम का भुगतान न करने पर रियासत हुसैन नेे अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन के माध्यम से बीमा कम्पनी को कानूनी नोटिस भेजा।
इसका भी कोई उत्तर न देने पर उपभोक्ता फोरम में इस सेवा में कमी के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया गया।
बीमा कम्पनी की ओर से तर्क दिया गया कि कम्पनी के द्वारा कागज न देने पर बीमा क्लेम “नो क्लेम“ किया गया है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि बीमा कम्पनी व पुलिस को देरी से वाहन चोरी की सूूचना दी गयी है।
बीमा कम्पनी की ओर से तर्क दिया गया कि कम्पनी के द्वारा कागज न देने पर बीमा क्लेम “नो क्लेम“ किया गया है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि बीमा कम्पनी व पुलिस को देरी से वाहन चोरी की सूूचना दी गयी है।

