UTTARAKHAND
31 मई तक लॉकडाउन-4.0 बढ़ाने की घोषणा : गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश
गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइड लाइन
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्रशासनों को चिट्ठी लिखी
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के अंतिम दिन 17 मई की शाम को लॉकडाउन का चौथा चरण की घोषणा कर दी है, जो 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित देश में अब 31 मई तक लॉकडाउन को लेकर कई अहम घोषणाएं केंद्रीय आपदा प्रबंधन मंत्रालय की ओर से की गई है। इस बीच एनडीएमए ने सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्रशासनों को 31 मई तक लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया है।
अब तीन नहीं पांच जोन गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार देश में जोन की संख्या बढ़ा दी गई है। अभी तक कोरोना के मामलों के आधार पर रेड ग्रीन और आरेंज जोन बनाए गए थे। वहीं अब बफर जोन और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एनडीएमए ने दिया राज्यों को आदेश राष्ट्रीय अपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्रशासनों को 31 मई तक लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया है।
अथॉरिटी ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा है। एनडीएमए ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उसका कहना है कि देश में लॉकडाउन के बारे में नेशनल एग्जिक्यूटिव कमेटी (एनईसी) ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 10 (2) के तहत समय-समय पर ऑर्डर और स्पष्टीकरण जारी किए हैं।
लॉकडाउन 3.0 के अंतिम दिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने केंद्र को चिट्ठी भेजकर पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश दिया। तीन राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब ने एनडीएमए के ऐलान से पहले ही आगामी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया।
गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और 10 साल से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बाहर आने पर प्रतिबंध रहेगा।
MHA issues order to further extend #lockdown till 31st May 2020 with effect from 18th May 2020
Guidelines issued on measures to be taken by States/UTs for containment of #COVID19 here🔽#Lockdown4 #lockdownextension
Read here: https://t.co/jIfYmFBAN5 pic.twitter.com/dme20S9qso
— PIB India (@PIB_India) May 17, 2020
होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग माल रहेंगे बंद
लॉकडाउन 4.0 में सभी धार्मिकस्थल बंद रहेंगे। मेट्रो और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें आपसी सहमति पर ही चलेंगी। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी कर सकते हैं। केंद्र सरकार के दफ्तर पूरी तरह खुल सकते हैं। सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेन्मेंट पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और सेमिनार प्लेस बंद रहेंगे।स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं अभी बाजारों को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं रहेंगे बंद
स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं को भी 31 मई तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। स्कूलों को इसे प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है।
कहीं भी बाहर नहीं जा सकेंगे रेड जोन वाले एरिया के लोग
रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन तय करने का अधिकार राज्य को मिला। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार देश में जोन की संख्या बढ़ा दी गई है। अब तीन नहीं पांच जोन होंगे। अभी तक कोरोना के मामलों के आधार पर रेड ग्रीन और आरेंज जोन बनाए गए थे। वहीं अब बफर जोन और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। रेड जोन वाले एरिया के लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत होगी।
अन्तरराज्यीय बस सेवा शुरू कर सकते हैं यदि राज्य हों सहमत
राज्यों के अंदर बसें चलाने का फैसला राज्य सरकार करेगी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब रास्ता खोल दिया गया है। राज्यों को छूट दी गई है कि यदि दोनों राज्य सहमत हैं तो अन्तरराज्यीय बस सेवा शुरू कर सकते हैं।
अफवाह फैलाने वालों को हो सकती है एक साल तक जेल
शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा पर रोक लगाई गई है। अफवाह फैलाने वालों को एक साल तक की जेल हो सकती है। देशभर में फेस मास्क पहनना जरूरी है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। गुटखा पान मसाला खाने वालों पर कार्रवाई होगी।
सभी तरह के आयोजनों पर रहेगी रोक
देश में सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक रहेगी। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। हॉट स्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी।