छह माह के अंदर सभी स्कूलों में डेस्क ब्लैक बोर्ड चौक हो उपलब्ध
नैनीताल : हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधारने को पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन तीन माह के भीतर नहीं करने पर सभी शिक्षा अधिकारीयों के वेतन पर जनवरी 2018 से रोक लगाने का आदेश दिया है।
प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए हाई कोर्ट ने देहरादून निवासी दीपक राणा द्वारा 2014 में दायर याचिका का स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में बदलकर 19 नवम्बर 2016 को सरकार को 10 बिन्दुओ की एक गाइड लाइन जारी की।
इसमें प्राथमिक स्कूलों में डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चीयर, ड्रेस पंखे, हीटर, मिड डे मील, शौचालय, हवादार स्कूल भवन, लैब, 2009 की सबके लिए अनिवार्य शिक्षा की नियमावली में संशोधन, मदरसों को दी जाने वाली 20 हजार की आर्थिक सहायता सर्व शिक्षा अभियान के तहत देय हो, पीने के पानी की उचित व्यवस्था आदि निर्देशों को पालन करने के लिए सरकार को 3 माह का समय दिया गया था
इसका पालन कराने की जिम्मेदारी सचिव शिक्षा को दी गई थी। पूर्व में इन आदेशों का पालन नहीं होने पर याचिकर्ता के अधिवक्ता ललित मिगलानी द्वारा कोर्ट को अवगत कराया। कोर्ट की नाराजगी पर सचिव शिक्षा व वित्त सचिव व्यग्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। पूर्व में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने के क्रम में कोर्ट ने सरकारी विभागों में जरूरी सामग्री की खरीद को छोड़कर लग्जरी सामग्री की खरीद पर रोक अग्रिम आदेश तक इस आधार पर लगा दी कि जब तक पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं किया जाता।
शुक्रवार को कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए पूर्व में दिए गए 10 बिन्दुओं के निर्देशों का पालन तीन माह के अंदर करें। छह माह के अंदर सभी स्कूलों में डेस्क ब्लैक बोर्ड चौक उपलब्ध कराए। अगर तीन महीने के भीतर निर्देशों का पालन नहीं होता है तो आगामी जनवरी 2018 से सभी शिक्षा अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई।
प्रधानाचार्य के पदों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक
वहीँ एक अन्य याचिका पर हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। कोर्ट से सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। शिक्षक हेमंत कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया संपादित की जा रही है, जो असंवैधानिक है
याचिकाकर्ता का कहना है कि जो शिक्षक एलटी से लेक्चरर के पद पर पूर्व में ही पदोन्नत हो चुके हैं, उन्हें नियमविरुद्ध तरीके से एलटी ग्रेड का शिक्षक मानकर प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। जो पूरी तरह नियम के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता के अनुसार जो पूर्व में लेक्चरर पद पर पदोन्नति पा चुके हैं उन्हें एलटी ग्रेड के 55 प्रतिशत कोटे का लाभ भी दिया जा रहा है, जबकि पात्र होने के बाद भी उन्हें 55 प्रतिशत कोटे में रखा ही नही गया। याचिका में ऐसे शिक्षकों को जूनियर बताते हुए उनके प्रत्यावेदन को स्वीकार न करने का आग्रह किया गया है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है।