राशनकार्ड आधार कार्ड से न जोड़ा तो नहीं मिलेगा सस्ता सरकारी राशन
देहरादून : चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार की विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले राशन में ऐसे राशनकार्डों का कोटा रोक दिया जाएगा, जो बिना आधार लिंक किए चल रहे हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी भरा पत्र उत्तराखंड शासन को भेजा है। केंद्र सरकार के इस अल्टीमेटम के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तैयारी में जुट गया है। विभागीय अफसरों की मानें तो आधार लिंक न होने की दशा में बड़े पैमाने पर राज्य में राशन का कोटा रुक सकता है।
गौरतलब हो कि राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत केंद्र सरकार उत्तराखंड को गेहूं और चावल के रूप में 33 हजार मीट्रिक टन अनाज देती है। इसे अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम्स के तहत वितरित किया जाता है।वहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उत्तराखंड में कुल 13 लाख 30 हजार राशनकार्ड हैं, जिनमें कुल 61 लाख 94 हजार राशन यूनिट हैं। इन्हें तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेहूं दिया जाता है। वहीं अंत्योदय योजना के तहत प्रति कार्ड 13.3 किलो गेहूं और 21.7 किलो चावल देने का प्रावधान है।
वहीं प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम के तहत दो किलो प्रति यूनिट चावल और तीन किलो प्रति यूनिट गेहूं देने की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने पूर्व में कई बार राशनकार्डों को आधार से लिंक करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके यह कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है।इस रवैये को देखते हुए एक पत्र भेजते हुए कहा गया है कि 31 मार्च तक ऐसे राशनकार्ड जिनमें आधार लिंक नहीं होगा, उनका कोटा केंद्र जारी नहीं करेगा। सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड में ऐसे कार्डधारकों की संख्या बड़ी तादाद में है, जिनमें आधार लिंक नहीं है। यह स्थिति देखते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने सभी को आधार लिंक का कार्य प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं।