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सम्पूर्ण स्वच्छता व स्वास्थ्य के लिये सूचना अधिकार प्रयोग आवश्यक

बाबा हरिदेव कॉलेज ऑफ लॉ में सम्पूर्ण स्वच्छता व स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

काशीपुर। सम्पूर्ण स्वच्छता व स्वास्थ्य के लिये जन जागरूकता के साथ-साथ सूचना का अधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक लोगों द्वारा किया जाना आवश्यक है क्योंकि यदि स्थानीय निकाय व सम्बन्धित प्राधिकारी अपने अनिवार्य कार्यों को नहीं करते है तो रैलियां निकालने तथा उनकी खबरे छपवाने भर से देश न तो स्वच्छ हो सकता है औैर न ही देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ्य बनाया जा सकता है।

यह बात राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता तथा काशीपुर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नदीम उद्दीन एडवोकेट ने काशीपुर के बाबा हरिदेव कालेज ऑफ लॉ में आयोजित सम्पूर्ण स्वच्छता व स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुये व्यक्त किये। इस कार्यक्रम को के.जी.के कॉलेज मुरादाबाद के ए .प्रोफेसर ड0 अनिल चौहान तथा डा0 ए.के. सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्राचार्य डा0 श्याम लाल ने किया।

श्री नदीम ने कहा कि सम्पूर्ण स्वच्छता व स्वास्थ्य के लिये नागरिकों को स्वयं जागरूक होने तथा अपने कर्तव्यों के पालन के साथ-साथ स्थानीय निकायों के अधिकारियों को उनके कानूनी कर्तव्य करने को बाध्य करना आवश्यक है जिसके लिये सूचना अधिकार का बहुतायत में प्रयोग किया जाना चाहिये। श्री नदीम ने सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने से रोकने, उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार छुट्टी के दिनों सहित रोजाना सफाई की व्यवस्था करने, जैविक व अजैविक कूड़ेदानों की व्यवस्था करने, घरों से कूड़ा ले जाने की व्यवस्था करने, कूड़ा फेंकना व थूकना अधिनियम के प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन कराने, प्लास्टिक तथा बायोवेस्ट नियमों का पालन कराने तथा इस के नाम पर अवैध छापामारी तथा लूट रोकने, खराब सड़कों, नालियों की मरम्मत कराने, सफाई कार्यों में भ्रष्टाचार समाप्त करने, पर्यावरण मित्रों को मूल भूत सुविधायें दिलवाने, कूड़ेदानों की समुचित व्यवस्था कराने तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने को वार्षिक सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रावधानों का पालन कराने तथा खुले वाहनों से कूड़ा निस्तारण व जैविक अजैविक कूड़ा मिलाने तथा सड़कों का कूड़ा सफाई के दौरान नालियों में डालने आदि से रोकने के लिये सूचना का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

श्री नदीम ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि इन सूचनाओें के लिये सूचना के प्रार्थना पत्र कैसे बनाये जाते है, सूचना न देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कैसे की जाती है तथा फिर भी सूचना न मिलने पर सूचना आयोग को द्वितीय अपील कैसे की जाती है। सूचना आयोग द्वारा किन मामलों में अधिकारियों पर पैनल्टी लगायी जाती है तथा सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की सिफारिश की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि आयोग द्वारा पैनल्टी या सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की सिफारिश सूचना आयोग द्वारा की जाती ।

श्री नदीम ने कॉलेज के विधि छात्र-छात्राओं से आहवाहन किया कि वह स्वयं अपने तथा अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों के परिवारों के लोगों को कम से कम कूड़ा निर्माण करने, जैविक तथा अजैविक कूड़े को अलग-अलग तथा नियमित रूप से कूड़ा निस्तारित करने तथा सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने को जागरूक करेंं तथा स्थानीय निकायों को उनके कर्तव्यों का पालन कराने को भारत सरकार के स्वच्छता-एप का प्रयोग करे तथा सूचना का अधिकार का प्रयोग करें।

कार्यक्रम में के.जी.के. कॉलेज मुरादाबाद के शारीरिक शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा0 अनिल चौहान ने फिट इंडिया के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे भोजन तथा व्यायाम करके स्वयं को स्वस्थ्य रखा जा सकता है। कार्यक्रम को के.जी.के कॉलेज मुरादाबाद के विधि विभाग के ए.प्रोफेसर डा0 ए.के. सिंह ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त , प्रबंधक निदेशक डा0 गुरमीत सिंह, निदेशक भूपिन्दर सिंह ढिल्लो प्रधानाचार्य डा0 श्याम लाल, इकरार अहमद आदि भी मौजूद रहे।

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