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बड़ी खबर : दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

बड़ी खबर : दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक “नोटिस जवाब तक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।

उत्तराखंड : सुप्रीम कोर्ट ने उतर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के जारी आदेश पर लगाई रोक” तीनों सरकारों ने दिए थे कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों में अपनी नेम प्लेट लगाने के आदेश” दुकानदारों को फिलहाल अपनी पहचान बताने की जरूरत नही।

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कावड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी, किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस यह बताना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई “सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम नहीं बस भोजन की पहचान बताए।

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