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Big News: राज्य सूचना आय़ुक्त भट्ट ने उपलब्ध कराया दो साल का राशन

Big News: State Information Commissioner Bhatt provided ration for two years

लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

देहरादून: राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने एक अपील पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में अपीलार्थी को दो साल का राशन एकमुश्त देने का आदेश दिया है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से एक उपभोक्ता को दो वर्षों तक राशन उपलब्ध नहीं हो सका। उसके द्वारा सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई तो सही जानकारी नहीं दी गई। इस मामले में सूचना आयोग में अपील की गई थी। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इसकी सुनवाई के बाद मामले में लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही 17 कुंतल 500 ग्राम राशन अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के आदेश विभाग को दिए हैं।

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मामला हरिद्वार जनपद के तहसील लक्सर का है। अपीलकर्ता राजेश कुमार का कथन था कि विभाग की ओर से दो वर्ष पूर्व स्लिप संख्या 5002383333 दी गई परंतु उसे आज तक पीवीसी राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो सका। इस कारण दो वर्षों तक उसे राशन उपलब्ध नहीं हो सका। जब इस संबंध में विभाग से जानकारी मांगी गई तो राशन कार्ड लंबित रहने का कारण भी नहीं बताया गया।

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मामले में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सुनवाई करते हुए लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही विभाग को दो साल का बकाया कुल 17 कुंतल 500 ग्राम राशन उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

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