बता दे की आरटीओ, एआरटीओ, परिवहन अधिकारियों के तबादला हो सकता है। तो परिवहन विभाग ने तबादला एक्ट की धारा-27 के तहत तबादला नीति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है।वर्तमान सत्र में सरकार ने सभी विभागों में दस प्रतिशत पदों पर ही तबादले का प्रावधान किया है इसके तहत आरटीओ, एआरटीओ तीन साल तक सुगम में तैनाती या दो साल तक दुर्गम में तैनाती पूरी होते ही तबादले के दायरे में आजाएंगे।
कर्मचारियों को तीन विकल्प जाएंगे।
सुगम में तैनात जो भी कार्मिक दुर्गम के पात्र हैं, वह अनिवार्य तौर पर दुर्गम भेजे जाएंगे। दुर्गम में अगर रिक्ति नहीं होगी तो वहां तैनात कर्मचारियों को शिथिलता देते हुए सुगम में लाया जा सकेगा। इसी प्रकार, परिवहन विभाग के चेकपोस्ट बंद होने की वजह से जो भी कर्मचारी खाली हुए हैं, उन्हें निकटतम परिवहन कार्यालय में तैनात करने का प्रस्ताव भेजा गया।
सुगम या दुर्गम में तैनात कर्मचारियों की सेवा अवधि के हिसाब से मेरिट बनेगी। जिसे ज्यादा समय हो चुका होगा, उसका तबादला सबसे पहले किया जाएगा।विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। चेकपोस्ट बंद होने के बाद कई जगहों पर कर्मचारी अधिक हो गए हैं।तो तबादला एक्ट 2017 की धारा-27 के तहत सामान्य वार्षिक स्थानांतरण के लिए नीति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है