11 हिमालयी राज्यों को जीएसटी में छूट मिलेगी लेकिन रिफंड के रूप में

राज्यों को पूर्व उत्पाद शुल्क व्यवस्था के तहत उद्योग को मिलेगी 10 साल की छूट
नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड समेत 11 पर्वतीय राज्यों के उद्योगों को जीएसटी से राहत देने के लिए 27413 करोड़ मंजूर दी है, लेकिन इन राज्यों को यह छूट नई व्यवस्था में अब रिफंड के रूप में मिलेगी।। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि एक जुलाई से लागू जीएसटी के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 4,284 औद्योगिक प्रतिष्ठान के तहत आये उद्योगों को मार्च 2027 तक कर में छूट अब रिफंड के रूप में मिलेगी ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के मसौदे के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग निश्चित समयावधि (31 मार्च 2027) में अपने खुद की रिफंड व्यवस्था के हकदार होंगे। पूर्वोत्तर तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में पूर्व उत्पाद शुल्क व्यवस्था के तहत उद्योग को 10 साल की छूट मिलेगी।
जेटली ने कहा कि योजना के तहत इस अवधि के दौरान कामकाज शुरू करने वाले उद्योग को 10 साल के लिये उत्पाद शुल्क अवकाश मिलेगा। साथ ही प्रत्येक उद्योग के लिये अलग से बची हुई अवधि होगी। इसके तहत उत्पादन शुरू करने के बाद उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत छूट के लिये कोई प्रावधान नहीं है लेकिन कानून के तहत एक प्रावधान है जो रिफंड की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि इस छूट के समाप्त होने का उपबंध बढ़ाकर 2027 कर दिया गया हैं इससे 4,284 औद्योगिक प्रतिष्ठान इस लाभ के हकदार होंगे। इसके लिये 27,413 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।