COVID -19

उत्तराखंड राज्य में नाइट कर्फ्यू समाप्त ,नई गाइडलाइन जारी

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार द्वारा जारी 21 दिसंबर 2021 तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद कोरोना वायरस के चलते दिए गए निर्देश के बाद आज से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत आज से उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू को समाप्त किया गया है इसके अलावा राज्य के समस्त जिम शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पा सलून ऑटोटोरियम सभाकक्ष मीटिंग हॉल आदि में संबंधित समस्त गतिविधियों को भी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेगे।
मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू के द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क 28 फरवरी 20 22 तक बंद रहेंगे इसके अलावा राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे । आदेश में समस्त सामाजिक खेल गतिविधियां मनोरंजन विवाह समारोह संस्कृति समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन को दिनांक 28 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी। 
इसके अलावा जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित है उनको गतिविधि के संचालन की अनुमति नहीं होगी आदेश में राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय 1 से 12 तक विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक विधि अनुसार खुलेंगे।
राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र दिनांक 1 मार्च 2022 से खुलेंगे भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षा के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

Related Articles

Back to top button
Translate »