अवैध फूड वैन संचालन पर बैन की तैयारी – नियम तोड़े तो जब्ती तय

बिना नियमों के दौड़ रही फूड वैनों पर कसा शिकंजा – RTO संदीप सैनी के निर्देश
देहरादून। देहरादून संभाग में बिना निर्धारित मानकों के बड़ी संख्या में फूड वैन (मोबाइल कैंटीन) वाहनों के संचालन की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती बरतते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार:
✔ वाहन की मूल लंबाई और चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
✔ वाहन की ऊंचाई मोटरयान अधिनियम 1988 एवं सीएमवीआर 1989 के नियमों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
✔ केवल माल वाहनों का ही फूड वैन में रूपांतरण किया जा सकेगा।
✔ अधिकृत फैब्रिकेटर से Form-22A (Part-2) और Kitchen Outlay Design प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षण तकनीकी और पंजीयन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
✔ अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।
✔ फूड वैन में केवल पका हुआ भोजन वितरित किया जाएगा। यदि खाना बनाने की सुविधा होगी, तो अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना आवश्यक होगा।
✔ फूड वैन का FSSAI पंजीकरण अनिवार्य होगा।
✔ नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
✔ पुलिस (यातायात) से प्रमाण लेना होगा कि वाहन से ट्रैफिक बाधित न हो।
✔ फूड वैन में डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।
✔ कराधान उत्तराखंड कर सुधार अधिनियम 2003 (संशोधित 2019) के अनुसार होगा।