बड़ी ख़बर : मर्चुला बस हादसे में दो अधिकारी सस्पेंड, देखिए आदेश…
मर्चुला बस हादसे में परिवहन विभाग के दो अधिकारी सस्पेंड, देखिए आदेश…
उत्तराखंड।
04.11.2024 को प्रातः लगभग 8:00 बजे मरचूला, जिला अल्मोड़ा के समीप बस संख्या-UK12PA 0061 के दुर्घटनाग्रस्त होने से अत्यधिक जनहानि हुई है। प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण परिवहन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न किया जाना है। चूंकि सम्बन्धित अधिकारी का कृत्य इतना गम्भीर है कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता है, अतः उक्त के दृष्टिगत सुश्री नेहा झा, परिवहन कर अधिकारी (प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी), रामनगर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में सम्बन्धित अधिकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून से सम्बद्ध रहेंगी।
2.निलम्बन की अवधि में सुश्री नेहा झा, परिवहन कर अधिकारी (प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी), रामनगर को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सुश्री नेहा झा, परिवहन कर अधिकारी (प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी), रामनगर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
निलम्बन आदेश
04.11.2024 को प्रातः लगभग 8:00 बजे मरचूला, जिला अल्मोड़ा के समीप बस संख्या-UK12PA 0061 के दुर्घटनाग्रस्त होने से अत्यधिक जनहानि हुई है। प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण परिवहन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न किया जाना है। चूंकि सम्बन्धित अधिकारी का कृत्य इतना गम्भीर है कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता है. अतः उक्त के दृष्टिगत कुलवंत सिंह, प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) पौड़ी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में सम्बन्धित अधिकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून से सम्बद्ध रहेंगे।
2 निलम्बन की अवधि में कुलवंत सिंह प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) पौडी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है. जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि कुलवंत सिंह, प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) पौड़ी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।