आजीवन कारावास मिला बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को
- नाबालिग पुत्री का बाल विवाह अलीगढ़ निवासी युवक के साथ कर दिया
अल्मोड़ा : नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने और बाल विवाह कराने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने पिता को पॉक्सो एक्ट एवं धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में पिता को तीन माह का साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तहसील भनोली निवासी राजन राम ने अपनी नाबालिग पुत्री का बाल विवाह अलीगढ़ निवासी युवक के साथ कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम ने नाबालिग किशोरी और 7 अभियुक्तों को एनटीडी के पास गिरफ्तार किया। नाबालिग किशोरी को बख स्थित बाल किशोरी गृह भेजा गया। किशोरी ने अपने पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए इसकी जानकारी किशोरी गृह के कर्मचारी को दी। इसके बाद पीड़िता किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां उसने अपने लिखित बयान दर्ज कराए। उपजिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए कोटुली राजस्व उपनिरीक्षक को आदेश दिए।
राजस्व उपनिरीक्षक ने मामले की जांच करते हुए बाल किशोरी गृह में पीड़िता से पूछताछ की, पीड़िता ने भी तहरीर दी। इसके बाद पिता राजन राम के विरुद्ध धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामला रेग्यूलर पुलिस को स्थानांतरित होने के बाद पुलिस की ओर से न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुख्य न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की न्यायालय में मामले पर विचरण हुआ। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता जीसी फुलारा, एससी नैलवाल, विशेष लोक अभियोजन भूपेंद्र कुमार जोशी व निर्भया प्रकोष्ठ की अभिलाषा तिवारी ने पैरवी की। मामले में विचारण के बाद मुख्य न्यायाधीश ने डॉ. शर्मा ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायाधीश ने पीड़िता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत उसे 7 लाख रुपये दिलवाने और जिलाधिकारी को उसकी शिक्षा के लिए बेहतर प्रबंध करने के निर्देशभी दिए हैं।
गौरतलब हो कि अभियुक्त राजन राम ने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह 28 फरवरी को अलीगढ़ निवासी एक युवक के साथ कर दिया था। जब अभियुक्त की पुत्री अपने ससुराल अलीगढ़ को जा रही थी कि तब पुलिस की टीम ने एनटीडी में नाबालिग दुल्हन समेत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग दुल्हन को विगत वर्ष 1 मार्च को बख स्थित बाल किशोरी गृह में दाखिल किया गया। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए अन्य अभियुक्तों को जेल भेजा गया।
पीड़ित पुत्री ने 5 मई को को किशोरी गृह के सफाई कर्मचारी को बताया कि उसके साथ पिता राजन राम ने गांव के जंगल में दुष्कर्म किया है। सफाई कर्मचारी ने इसकी सूचना किशोरी गृह की अधीक्षिका को दी। अधीक्षिका ने बाल कल्याण समिति को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता को 9 मई को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां उसके लिखित बयान दर्ज किए गए। बयानों के आधार पर बाल कल्याण समिति ने उपजिलाधिकारी भनोली से मामले की जांच की मांग की।