UTTARAKHAND

महिला जज पर दर्ज हुआ पुलिसकर्मी को पीटने का मुकदमा

  • तीन जजों की कमेटी ने कहा प्रदेश से बाहर का है मामला 

देहरादून : प्रेमनगर थाने में पुलिस कर्मी को थप्पड़ मारने वाली महिला न्यायिक अधिकारी पर कार्रवाई के लिए दून पुलिस को इलाहाबाद कोर्ट ने प्रदेश से  बाहर का बताते हुए नियमानुसार कार्रवाही करने की बात कही है इसके बाद शुक्रवार को महिला जज के खिलाफ प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है ।

बताया जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट ने तीन जजों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी मामले पर विचार-विमर्श करेगी। बीती 12 सितंबर को मारपीट के एक मामले में बेटे को छुड़ाने के लिए प्रेमनगर थाने पहुंची उत्तर प्रदेश की महिला जज ने पुलिस कर्मी से मारपीट कर दी थी।

मामला न्यायिक अधिकारी से जुड़ा होने के कारण दून पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसके लिए पुलिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मारपीट का वीडियो फुटेज और जेडी की प्रति प्रस्तुत कर कार्रवाई की अनुमति मांगी है।

एसपी सिटी प्रदीप राय ने बताया कि सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने तीन जजों की कमेटी गठित कर दी। कमेटी विचार-विमर्श के बाद अपना निर्णय पर  जवाब दिया है कि घटना उत्तरप्रदेश से बाहर की है। लिहाज़ा जज खिलाफ नियम के तहत कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके बाद  शुक्रवार को एसएसपी निवेदिता कुकरेती के निर्देश पर एसओ नरेश सिंह राठौर की तरफ से जज जया पाठक पत्नी देवेश पाठक निवासी पशुनाथ प्लेनेट, गोमतीनगर लखनऊ (यूपी) हाल निवासी एडीजे परिवार न्यायालय उन्नाव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार उक्त घटना के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रथम पक्ष के रोहन पाठक की माँ श्रीमती जया पाठक उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में परिवार न्यायालय में ADJ के पद पर नियुक्त है। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 11/09/17 को इनके बेटे रोहन पाठक द्वारा इनको अवगत कराया। जिस पर श्रीमती जया पाठक अपने पति श्री देवेश पाठक, जो लखनऊ कोर्ट में सरकारी वकील है, के साथ दिनांक 12/09/17 को समय करीब 2:00 बजे दोपहर थाना प्रेमनगर पर आई, जिनको देखकर इनका पुत्र रोहन पाठक आक्रोशित हो गया और थाना गेट पर दूसरे पक्ष की कार आई 20 में तोड़फोड़ करने लगा और कार के शीशे तोड़ दिए। जिस पर प्रेमनगर पुलिस द्वारा आक्रोशित रोहन पाठक को हल्का बल प्रयोग कर रोक गया। यदि पुलिस बल द्वारा ऐसा न किया जाता तो वह कार में आग लगाने की बात बोल रहा था।

पुलिस द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का पालन करते हुए उग्र रूप धारण किये रोहन पाठक को आपराधिक घटना से रोकने हेतु कार्यवाही की जा रही थी तथा उक्त घटना की पुलिस कर्मियों द्वारा साक्ष्य के रूप में मोबाइल से वीडियो बनाई जा रही थी। जिस पर श्रीमती जया पाठक द्वारा उक्त घटना वीडियो बना रहे बाबार्दी दुरुस्त पुलिस कर्मियो के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई एवम स्वम को जज बताये हुए पुलिस कर्मियों को जान से मरवाने की धमकी के साथ साथ उनके बेटे पर कोई कार्यवाही न करने हेतु अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस पर दबाब बनाया गया। जिसका वीडियो भी साक्ष्य के रूप में सुरक्षित है।

उक्त संबंध में जब थानाध्यक्ष प्रेमनगर नरेश सिंह राठौड़ द्वारा श्रीमती जया पाठक को उक्त प्रकार का व्यवहार न करने हेतु कहा गया तो श्रीमती जया पाठक द्वारा थानाध्यक्ष के साथ भी अभद्रता की गई। जिस पर थानाध्यक्ष द्वारा उक्त घटना के संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया को अवगत कराया गया। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवम श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक नगर थाना पर आए, उनके समक्ष भी श्रीमती जया पाठक द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई।

चूंकि श्रीमती जया पाठक एक सम्मानित न्यायधीश के पद पर नियुक्त है, उक्त पद की गरिमा के विपरीत उनके द्वारा किये गए उक्त आपराधिक कृत्य का थाना प्रेमनगर पर प्रचलित रोजनामचाआम में उल्लेख करते हुए दिनांक 12/09/17 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से श्रीमती जया पाठक के उक्त आपराधिक कृत्य के संबंध में विधिक/नियमानुसार अभियोग दर्ज करने के संबंध में समस्त साक्ष्यो के साथ पत्र प्रेषित कर अनुमति हेतु अनुरोध किया गया। जिसके फलस्वरुप माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांकित 19/09/17 के माध्यम से विधिक कारवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के अनुपालन में आज दिनांक 22/09/17 को थाना प्रेमनगर पर वादी थानाध्यक्ष नरेश सिंह राठौड़ की ओर से श्रीमती जया पाठक पत्नी श्री देवेश पाठक निवासी टी – 9 , 304 पशुनाथ प्लेनेट, गोमतीनगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश हाल माननीय ADJ (additional district judge ) परिवार न्यायालय उन्नाव उत्तर प्रदेश के विरुद्ध मुकद्दमा अपराध संख्या 207/17 धारा 332/353/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

[mom_video type=”youtube” id=”_4gfS8Olw6M” width=”600″ height=”400″]

devbhoomimedia

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : देवभूमि मीडिया.कॉम हर पक्ष के विचारों और नज़रिए को अपने यहां समाहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जरूरी नहीं है कि हम यहां प्रकाशित सभी विचारों से सहमत हों। लेकिन हम सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का समर्थन करते हैं। ऐसे स्वतंत्र लेखक,ब्लॉगर और स्तंभकार जो देवभूमि मीडिया.कॉम के कर्मचारी नहीं हैं, उनके लेख, सूचनाएं या उनके द्वारा व्यक्त किया गया विचार उनका निजी है, यह देवभूमि मीडिया.कॉम का नज़रिया नहीं है और नहीं कहा जा सकता है। ऐसी किसी चीज की जवाबदेही या उत्तरदायित्व देवभूमि मीडिया.कॉम का नहीं होगा। धन्यवाद !

Related Articles

Back to top button
Translate »