प्रदेश में दो विश्वविद्यालयों को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

गढ़वाल से कुमाऊं और केदारनाथ से लेकर हरिद्वार कुंभ तक के कई मामलों को जोड़ते हुए बड़े निर्णय
कुंभ अविध एक से 30 अप्रैल के बीच रखने पर बनी सहमति
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
गैरसैण भराड़ीसैंण। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को त्रिवेंद्र सरकार ने Cabinet Meeting में जनहित में कई बड़े फैसले किए हैं। कैबिनेट ने प्रदेश में दो Universities की मंजूरी दी है तो वहीं गढ़वाल से कुमाऊं और Kedarnath से लेकर Haridwar Kumbh तक के कई मामलों को जोड़ते हुए बड़े निर्णय किए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड (Uttarakhand Char Dham Shrine Management Board)की नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।
गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के बीच मुंख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मंगलवार को अयोजित बैठक में हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ से लेकर नगर पंचायत से जुड़े मामलों में निर्णय लिया गया। प्रदेश में तीन नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दे दी गई। थलीसैंण (पौड़ी), यूएसनगर में सिरौरीकलां और लालपुर नगर पंचायत में शामिल हो गई है। ऐसे में अब प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या 100 के पार हो गई है।
हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर भी कैबिनेट मंत्रियों ने चर्चा की। निर्णय लिया गया है कि कुंभ में टैंट नहीं लगाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के ठहराने के लिए अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाएंगे। मंत्रियों ने कुंभ अवधि एक से 30 अप्रैल तक रखने पर अपनी मुहर लगा दी है। उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण शिफ्ट करने पर भी मुहर लगी है। इसके लिए सरकार व चमोली प्रशासन जिले में जमीन तलाश रही है। सरकार ने किच्छा में सूरजमल निजि विवि को भी हरी झंडी दिखाई है। कैबिनेट ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड मनोनीत सदस्यों के मानक भी तय किए हैं। राजनीति में भाग लेने वालों को बोर्ड में जगह नहीं मिलेगी जबकि सनातन धर्म से जुड़े सदस्यों के रूप में सदस्यता दी जाएगी। कैबिनेट मंत्रियों ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड मनोनीत सदस्यों के मानक भी तय किए हैं। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में चली बैठक में केदारनाथ ट्रस्ट में पदों को बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसमें अपर निदेशक समेत नौ पद बढ़ाए गए हैं ताकि ट्रस्ट के कार्यों को बेहतर ढंग से किया जा सके।
मंत्रिमंडल के निर्णयों पर एक नज़र :-
1-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2-2021 प्रख्यापित किया गया।
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2021 प्रख्यापित किया गया।
3-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2018) में संशोधन किया गया।
4-हरिद्वार कुम्भ मेला-2021 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा की गयी कार्यवाही को मंजूरी।
5-ग्राम पंचायत थलीसैंण, पौड़ी जनपद सहित ग्राम पंचायत लालपुर जनपद उधमसिंह नगर को नगर पंचायत बनाये जाने को मंजूरी।
6-श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन हेतु पंदों के सृजन को मंजूरी।
7-उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन अधिनियम 2019 की धारा 48 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में नामांकित सदस्यों की अर्हता निर्धारण हेतु नियमावली प्रख्यापित।
8-ग्राम पंचायत सिरौलीकला, जनपद उधमसिंह नगर को नगर पंचायत बनाये जाने को मंजूरी।
9-प्रदेश के जनपद देहरादून में देवभूमि उत्तराख्ण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी विधेयक।
10-प्रदेश के जनपद उधमसिंहनगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी विधेयक।
11- स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 में संशोधन मंजूरी।